तीन तलाक के बाद दोबारा शादी करने की मनाही का क्या हिक्मत है?

प्रश्न विवरण

सूरह बकरा की 229वीं आयत में कहा गया है कि तीसरी तलाक़ के बाद उसे ज़रूर किसी और से शादी करनी होगी, तभी वह अपने पूर्व पति से फिर से शादी कर सकती है। आखिर इसका राज़ और फ़र्क़ क्या है कि यह शर्त इतनी कड़ी है?

उत्तर

हमारे प्रिय भाई,

इस्लाम से पहले अरब लोग अपनी पत्नियों को जितनी बार चाहें तलाक देते और फिर वापस ले लेते थे। यह स्थिति महिलाओं के लिए एक प्रकार का यातना थी। कुरान ने इसे प्रतिबंधित कर दिया और तलाक को दो बार तक सीमित कर दिया, इस प्रकार अरबों की इस प्रथा को समाप्त कर दिया और बताया कि तीन तलाक के बाद महिला को फिर से नहीं लिया जा सकता:


“तलाक दो बार होता है। इसके बाद या तो अच्छे से रखना है या अच्छे से छोड़ देना है। जो कुछ आपने महिलाओं को दिया है (तलाक के दौरान), उसमें से कुछ भी वापस लेना आपके लिए जायज नहीं है…”

(अल-बक़रा, 2/229).

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें:

न्यायालय के आदेश से तलाक और हुल्लल…


सलाम और दुआ के साथ…

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