क्या एक विवाहित पुरुष, एक विवाहित महिला के साथ पूर्ण यौन संबंध के अलावा सब कुछ करने पर भी व्यभिचार का दोषी माना जाएगा? क्या व्यभिचार के लिए यौन संबंध अनिवार्य है? अगर यौन संबंध नहीं हुआ है तो क्या अन्य संपर्क पत्थर मारने की सजा के योग्य हैं? और अगर दोनों पक्ष पश्चाताप कर रहे हैं और दोबारा ऐसा न करने का फैसला कर चुके हैं, तो धोखे का शिकार हुए जीवनसाथी से क्षमा कैसे मांगी जाएगी, क्योंकि क्षमा मिलने से शादी टूट जाएगी?
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सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर