हमारे प्रिय भाई,
गैर-मुस्लिमों की संपत्ति खरीदना और उसका उपयोग करना जायज है।
इस मामले में, गैर-मुस्लिमों से संबंधित और
जिसको इस्लाम ने प्रतिबंधित नहीं किया है
किसी भी तरह के सामान का इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है।
यदि यह निश्चित है कि किसी हथियार या वस्तु का उपयोग मुसलमानों के विरुद्ध किया जाएगा, तो उसका निर्माण या व्यापार करना हलाल नहीं है।
“जिसने किसी चीज़ की वजह बनाई, उसने उसे किया।”
नियम के अनुसार वह जिम्मेदार होगा। इस दृष्टिकोण से, किसी ऐसे माल को खरीदना या बेचना जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, यह भी व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है।
मुस्लिमों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर