क्या ज़रूरी हालात में छोड़ी गई ख़तना (Circumcision) की भरपाई की जा सकती है?

प्रश्न विवरण

क्या किसी जरूरी काम के कारण अगर कोई नमाज़ का वक्त निकल जाए और नमाज़ का फ़र्ज़ अदा हो जाए, तो क्या बाद में सुन्नत नमाज़ें अदा की जा सकती हैं?

उत्तर

हमारे प्रिय भाई,

समय पर न अदा की गई पाँचों नमाज़ों की क़ज़ा

जब जुमे की नमाज़ की पहली सुन्नत ख़ुतबे से पहले अदा नहीं की जा सकती, तो उसे जुमे की दो रकात फ़र्ज़ के बाद क़ज़ा करके अदा किया जाता है, और दोपहर और जुमे की पहली सुन्नत, जो दो रकात में अधूरी रह गई हो, को इसी तरह चार रकात के रूप में क़ज़ा किया जाता है।

इन सुन्नतों के अलावा, अन्य नमाज़ों की सुन्नतों को अगर समय पर नहीं अदा किया गया तो बाद में अदा नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, अगर अज़ान के बाद ज़ुहर और इशा की सुन्नतें फ़र्ज से पहले अदा नहीं की गईं तो बाद में अदा नहीं की जातीं। हालाँकि, कुछ स्रोतों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इशा की पहली सुन्नत अदा नहीं कर पाया, वह चाहें तो आखिरी सुन्नत के बाद उसे अदा कर सकता है।


सलाम और दुआ के साथ…

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